विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

शहपुरा:-  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली के संयुक्त तत्वाधान में म०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डिण्डौरी नीना आशापुरे के मार्गदर्शन में विधिक जागरूकता के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर सामुदायिक भवन शहपुरा में महिलाओं के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
आयोजित शिविर में व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड शहपुरा रविशंकर भलावी ने महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा से जुड़े कानूनों सहित संविधान में प्रदत्त महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार आदि विषयों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इसी क्रम में महिला एवं बाल विकास अधिकारी विपिन डेहरिया द्वारा भी महिलाओं से संबंधित विभिन्न प्रावधानों के बारे में बताते हुए कार्यक्रम के उद्देश्य को आवश्यक रूप से साझा करने के लिए निर्देशित किया गया। साथ ही रिसार्स पर्सन के रूप में उपस्थित अधिवक्ता श्री आर०क० पाठक द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2008. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम से उपस्थित महिलाओं को अवगत कराया गया। अधिवक्ता निर्मल साहू द्वारा भी नारी शक्ति की महानता को व्यक्त करते हुए बताया कि जागरूकता हेतु महिलाओं को आगे आना आवश्यक है। जिससे समाज एवं देश उन्नत दिशा की ओर बढ़ेगा।
इस अवसर पर काफी संख्या में दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों की आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता, सामाजिक महिला कार्यकर्ता, विधिक सेवा समिति के कर्मचारी तथा पैरालीगल वालेंटियर्स उपस्थित रहे।
दिनांक:- 04/11/2022

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