जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोर्ट में करना पड़ेगा आवेदन
शहपुरा :- भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है, प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि बच्चे के जन्म होने के बाद तत्काल उसके जन्म की सूचना ग्राम पंचायत में देनी होती है और यदि बच्चे का जन्म हॉस्पिटल में हुआ है तो उस हॉस्पिटल में बच्चे की जन्म की जानकारी रखी जाती है और यदि बच्चे का जन्म नागरिक क्षेत्र में हुआ है तो नगर परिसद में उसकी जन्म की जानकारी संरक्षित रख कर जन्म प्रमाण पत्र बनाई जाती है! इसी प्रकार जब किसी व्यक्ती की मृत्यु हो जाती है तो गांव में मृत्यु होने पर ग्राम पंचायत में, शहर में मृत्यु होने पर नगर निकाय में और हॉस्पिटल में मृत्यु होने पर हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु होने की जानकारी रखी जाती है और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाई जाती है! जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए क्या करना होता है ? * ग्रामीण व्यक्ति के लिए * पहले तो किसी की जन्म या मृत्यु होने की सूचना तत्काल एक माह के अंदर ग्राम पंचायत में देनी होती इसके बाद उसका प्रमाणपत्र बन जाता है यदि एक माह के अंदर प्रमाण पत्र नहीं बनता है तो 12 माह के अंदर स...