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मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत बच्चों को कैरियर गाइडेंस के साथ कानूनी जानकारी दी गई, तहसील विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित हुई विधिक जागरूकता कार्यक्रम

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शहपुरा:- बच्चों के कैरियर गाइडेंस एवं कानूनी जानकारी देने के लिए तहसील विधिक सेवा समिति ने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मानिकपुर में कैंप का आयोजन किया गया, कैंप की शुरुवात व्यवहार न्यायालय शहपुरा के न्यायाधीश रविशंकर भलावी एवं अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू के अभिवादन करके शुरू किया । न्यायाधीश रविशंकर भलावी ने बच्चों को सरल - सुलभ भाषा में कैरियर का मार्गदर्शन दिए साथ ही बच्चों को खेल-खेल में इतिहास, भूगोल, विज्ञान,सामान्य ज्ञान के विषय में चर्चा-परिचर्चा भी किए और बच्चों को भविष्य में पढ़कर क्या बनना हैं ? इस विषय में बच्चों से सवाल पूछे और  उनके सवालों का जवाब भी दिए । न्यायाधीश महोदय सरलभाव होकर बच्चों से भाई-बहिन कहकर विधिक जानकारी दिए जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के बारे में बताया कि बिना हेल्मेट, बिना लाइसेंस, बिना 18 वर्ष की आयु पूर्ण किए वाहन नही चलानी चाहिए यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो वह अपराध करता है और फिर ऐसे व्यक्ति को सजा मिलती है । इसी क्रम में अधिवक्ता निर्मल कुमार साहू ने मध्यप्रदेश अपराध पीड़ित प्रतिकर योजना 2015 के बारे में बच्चों को बताया कि यदि क...